Top
Begin typing your search above and press return to search.

आबकारी घोटाला : अदालत 24 अप्रैल को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर विचार करेगी

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में राघव मगुंटा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और पांच कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने या न लेने पर विचार करने के लिए शनिवार को 24 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है

आबकारी घोटाला : अदालत 24 अप्रैल को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर विचार करेगी
X

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में राघव मगुंटा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और पांच कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने या न लेने पर विचार करने के लिए शनिवार को 24 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की पीठ के समक्ष विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने कहा कि ईसीआईआर में नामजद अभियुक्तों और अन्य व्यक्तियों पर विभिन्न आरोपों में भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

ईडी के 2,000 पेज के चार्जशीट में गवाहों और आरोपी व्यक्तियों के बयान के साथ-साथ ई-मेल और अन्य डेटा भी हैं। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट नहीं की है, उसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल प्लांट किए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी।

पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिए गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।

ईडी ने 5 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश नागपाल को सूचित किया था कि उसे नए सबूत मिले हैं जो कथित आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता का संकेत देते हैं और जांच महत्वपूर्ण चरण में है। कोर्ट ने इस मामले में आप नेता की हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it