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आबकारी नीति मामला : दिल्ली की अदालत का विजय नायर की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में एक व्यापारी और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी विजय नायर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया

आबकारी नीति मामला : दिल्ली की अदालत का विजय नायर की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में एक व्यापारी और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी विजय नायर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 3 नवंबर की तारीख तय की है। अपनी जमानत अर्जी में नायर ने दलील दी कि उसे और हिरासत में रखने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि अब उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने अदालत से कहा था कि उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

पिछली सुनवाई में नायर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने सीबीआई के कदम का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जांच में शामिल हो गए हैं और सहयोग कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट फर्म ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ और दिल्ली आबकारी घोटाले के प्रमुख संदिग्धों में से एक नायर लंदन गए थे। वह जांच में शामिल होने के लिए लौटे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल थे। नायर कथित तौर पर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक थे और उन्होंने कथित तौर पर पार्टी के नेताओं को कार्यक्रम आयोजित करने और उनके सोशल मीडिया को संभालने में मदद की।


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