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आबकारी नीति मामला : दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सात दिन बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सोमवार को सात दिनों के लिए बढ़ा दी

आबकारी नीति मामला : दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सात दिन बढ़ाई
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सोमवार को सात दिनों के लिए बढ़ा दी।

आप नेता को पहले दी गई 10 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया।

पिछले सप्ताह, अदालत ने मामले में सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था और केंद्रीय जांच एजेंसी को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा था।

वित्तीय जांच एजेंसी ने 2 दिसंबर को मामले में सिंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।

न्यायाधीश ने सोमवार को ईडी से सिंह के वकील को पूरक आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा।

जैसे ही ईडी ने यह कहते हुए एक आवेदन दायर किया कि पूरक आरोप पत्र में कुछ संरक्षित गवाहों के नाम गलती से उल्लेखित किए गए थे, अदालत ने एजेंसी को इन नामों वाली धाराओं को संशोधित करने की अनुमति दे दी।

इसने अदालत के कर्मचारियों को फाइल को सीलबंद रखने का निर्देश दिया है।

दूसरी ओर, सिंह ने सुनवाई के दौरान ईडी पर आरोप पत्र का विवरण मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया था। न्यायाधीश ने सिंह द्वारा प्रदान किए गए एक समाचार लेख की समीक्षा की और टिप्पणी की कि रिपोर्ट में जानकारी पुरानी थी।

न्यायाधीश ने अब मामले को बहस के लिए 6 दिसंबर को रखा है।

इससे पहले जज ने सिंह को सांसद के तौर पर विकास कार्यों से जुड़े कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इजाजत दी थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उन्हें पंजाब की एक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था, जब उन्हें सूचित किया गया था कि मानहानि के एक मामले में अमृतसर की एक अदालत से पेशी वारंट प्राप्त हुआ है।

वित्तीय जांच एजेंसी ने नॉर्थ एवेन्यू क्षेत्र में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत सिंह को गिरफ्तार किया था।


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