एक अप्रैल से जीएसटी में लागू हो जाएगा ई-वे बिल, नहीं हो सकेगी धांधली
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में केंद्रीय ई-वे बिल एक अप्रैल से लागू होने जा रहा है

नोएडा। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में केंद्रीय ई-वे बिल एक अप्रैल से लागू होने जा रहा है। इसके बाद कारोबारियों की धांधली पर पूर्ण विराम लग जाएगा। 50 हजार रुपए का माल इधर से उधर भेजने पर जीएसटीएन के कामन पोर्टल से ई-वे बिल डाउन लोड भेजना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना सभी कारोबारियों को स्टेट जीएसटी कार्यालय की ओर से सर्वाजनिक कर दी गई है।
व्यपारियों ने बताया कि स्टेट जीएसटी की ओर से लगातार ई-वे बिल को लेकर कार्रवाई चल रही है। इसमें बिना ई-वे बिल के माल इधर से उधर भेजने पर माल पकड़ा जा रहा है। इस पर कागजों की पड़ताल कर टैक्स चोरी में व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही है।
अब केंद्रीय ई-वे बिल लागू होने से स्टेट अधिकारियों की इस कार्रवाई से अंकुश लग जाएगा। इससे नोएडा के व्यापारियों केा बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी तक बिना बिल के दिल्ली की तमाम बाजार की ओर से नोएडा की बाजारों में माल डंप किया जा रहा था। इस कारण उत्पाद की दरों में काफी अंतर होता था। इससे व्यापारी परेशान होते थे, लेकिन केंद्रीय ई-वे बिल आने पर दिल्ली से बिना बिल या ई-वे बिल के सामान इधर से उधर नहीं जा सकेगा।
इस बिल की अनिवार्यता से न्यू कोंडली के रास्ते नोएडा में दिल्ली के व्यापारियों की मंसूबों पर भी लगाम लगेगी। चूंकि दिल्ली व नोएडा के बाजारों में बिकने वाले उत्पाद की दर में कोई अंतर नहीं रह जाएंगा। इससे बार्डर का फायदा भी पूर्ण रूप से समाप्त होगा।


