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मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ पर हमले के आरोपी की जमानत का विरोध किया

महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर उन्हें चाकू मारने के आरोपी बंगलादेशी नागरिक की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है

मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ पर हमले के आरोपी की जमानत का विरोध किया
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मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर उन्हें चाकू मारने के आरोपी बंगलादेशी नागरिक की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है।

एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद (30) ने हाल ही में जेल से सत्र न्यायालय में इस आधार पर जमानत याचिका दायर की है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने ये दलील भी दी है कि वह लंबे समय से जेल में बंद है और उसके खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

पुलिस ने अदालत में दाखिल जवाब में कहा है कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं । वह एक बंगलादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है। इसलिए अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस बात की प्रबल आशंका है कि वह बंगलादेश भाग जाएगा। पुलिस ने 24 जुलाई को अदालत में पेश जवाब में फोरेंसिक प्रयोगशाला के निष्कर्षों का हवाला दिया और इस दावे की पुष्टि की कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास मिले चाकू का टुकड़ा और अपराध स्थल से बरामद चाकू का एक टुकड़ संदिग्ध से जब्त हथियार से मेल खाता है।

इस बीच अदालत ने खार पुलिस द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार कर लिया और आगे की सुनवाई एक अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि आरोपी ने तकनीकी और ‘मेरिट’ आधारों पर ज़मानत याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 का उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को अपराध का पूरा विवरण या गिरफ्तारी के आधार बताने होंगे।

अपनी याचिका में उसने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया है जिनमें अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों और आधारों की जानकारी देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। उसने तर्क दिया कि ऐसा न करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी हो जाती है। इससे पहले अभियुक्त ने ज़मानत याचिका वापस ले ली थी क्योंकि 9 अप्रैल को पुलिस ने 1,000 से ज़्यादा पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था जिसमें महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य शामिल थे। ये साक्ष्य कथित तौर पर गिरफ़्तार संदिग्ध को हमले से जोड़ते हैं।

इस साल 16 जनवरी को बांद्रा स्थित खान के 12वीं मंज़िल के अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए ने उनपर चाकू से कई वार किए थे। 54 वर्षीय अभिनेता की लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी हुई थी। पाँच दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। कथित घटना के दो दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।


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