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आपातकालीन मध्यस्थ ने ज़ी के विरुद्ध सोनी के आवेदन को खारिज किया

सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) ने ज़ी एंटरटेनमेंट के खिलाफ सोनी द्वारा दायर आपातकालीन अंतरिम राहत के आवेदन को खारिज कर दिया है

आपातकालीन मध्यस्थ ने ज़ी के विरुद्ध सोनी के आवेदन को खारिज किया
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नई दिल्ली। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) ने ज़ी एंटरटेनमेंट के खिलाफ सोनी द्वारा दायर आपातकालीन अंतरिम राहत के आवेदन को खारिज कर दिया है।

आपातकालीन मध्यस्थ ने कल्वर मैक्स और बीईपीएल द्वारा दायर आपातकालीन अंतरिम राहत के आवेदन को अस्वीकार करते हुए 4 फरवरी 2024 को एक फैसले में यह निर्धारित किया है कि आपातकालीन मध्यस्थ के पास ज़ी एंटरटेनमेंट को विलय योजना को लागू करने के लिए एनसीएलटी से संपर्क करने से रोकने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है। ज़ी ने कहा, चूंकि ये ऐसे मामले हैं जो वैधानिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और एनसीएलटी को निर्णय लेना है।

कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (कल्वर मैक्स) और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बीईपीएल) ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के खिलाफ मध्यस्थता का आह्वान किया था और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) के समक्ष ज़ी के खिलाफ आपातकालीन अंतरिम राहत की मांग की थी।

ज़ी एंटरटेनमेंट ने अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी, बीईपीएल और कल्वर मैक्स (विलय योजना) के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को लागू करने के निर्देश देने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई पीठ से संपर्क किया था।

ज़ी ने एसआईएसी के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में कल्वर मैक्स और बीईपीएल के दावों का मुकाबला करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की है।


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