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बिजली चोरी में छह को जेल, 30 लाख जुर्माना, घोषित अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा

दिल्ली की दो विशेष अदालतों ने हाल ही में एक निर्माण कंपनी के मालिक सहित बिजली चोरी के आधा दर्जन आरोपियों को जेल भेजा है

बिजली चोरी में छह को जेल, 30 लाख जुर्माना, घोषित अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा
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नई दिल्ली। दिल्ली की दो विशेष अदालतों ने हाल ही में एक निर्माण कंपनी के मालिक सहित बिजली चोरी के आधा दर्जन आरोपियों को जेल भेजा है। आरोपियों पर जुर्माने के तहत 30 लाख रूपये से अधिक वसूली के आदेश भी दिए जबकि निर्माण कंपनी के मालिकों को तीन माह की सश्रम कैद, 13.2 लाख रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।

साकेत स्थित बिजली की विशेष अदालत की जज नीलम सिंह ने निर्माण कंपनी डीडी रौटारे के हिस्सेदार राजेश कुमार और किशोर कुमार को तीन माह की सश्रम कैद की सजा सुनाई।
किशोर कुमार बिजली के रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं और राजेश कुमार उसके उपयोगकर्ता। इन पर 29 किलोवॉट बिजली की चोरी के आरोप हैं।

आरोपी निजामुद्दीन इलाके में निर्माण कंपनी चला रहे थे। वहीं एक अन्य मामले में सिलाई यूनिट की मालकिन को भी तीन माह का सश्रम कारावास, 11.3 लाख जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए।

करीबन 18 सिलाई मशीनों वाली सिलाई यूनिट की मालकिन व रजिस्टर्ड कंज्यूमर सुश्री खुर्शीद बेगम को साकेत स्थित बिजली अदालत ने ओखला फेज 1 इलाके में जांच की और जांच में यहां 17 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी पकड़ी।
विशेष अदालत ने मध्य दिल्ली में घोषित अपराधी समेत तीन को जेल भेज दिया। डीडीए फ्लैट, तुर्कमान गेट निवासी सैफुद्दीन को चार किलोवाट चोरी के आरोप में पकड़ा गया था।


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