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निर्वाचक संबंधी पुनरीक्षण कार्य शुरू

मध्यप्रदेश में भी एक जनवरी 2020 की स्थिति में अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) में दर्ज किए जाएंगे।

निर्वाचक संबंधी पुनरीक्षण कार्य शुरू
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भोपाल । केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश में भी एक जनवरी 2020 की स्थिति में अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) में दर्ज किए जाएंगे।


राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी. एल. कांताराव ने बताया कि इसके अलावा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण संबंधी पूर्व गतिविधियों के तहत आज से 30 सितंबर तक 'बीएलओ' घर-घर जाकर मतदाताओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और मतदान केन्द्र के भवनों का भौतिक सत्यापन कार्य भी 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण गतिविधियों संबंधी निर्वाचक नामावली का प्रारूप का प्रकाशन 15 अक्टूबर को किया जायेगा। 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज की जाएंगी। इसके बाद दो, तीन, नौ और दस नवम्बर को विशेष कैम्प लगाये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 दिसम्बर से पहले किया जायेगा।

निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामीटर पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति 25 दिसंबर से पहले प्राप्त की जायेगी। डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरक का प्रकाशन 31 दिसम्बर 2019 के पहले किया जायेगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जायेगा।
इसी तरह आज से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की भी मध्यप्रदेश में शुरूआत हो गयी। इसके तहत समस्त मतदाताओं के मतदाता सूची में दर्ज उनके विवरणों के सत्यापन का कार्य किया जायेगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एन.व्ही.एस.पी.) पर मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन मोबाइलफोन एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मतदाताओं द्वारा इस पोर्टल अथवा मोबाइलफाेन एप के जरिये अपने एवं परिवार के सदस्यों के विवरणों की जाँच की जा सकती है एवं किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर क्लिक (CLICK) करने से ही संशोधन का फार्म ऑन-लाइन भरा जा सकेगा।

मतदाता सत्यापन कार्य 15 अक्टूबर तक होगा। इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी भी अपने संबंधित मतदान क्षेत्र में सत्यापन कार्य करेंगे। मतदाताओं द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थापित मतदाता सहायता केन्द्रों पर अथवा जिले में स्थापित कॉन्टेक्ट सेन्टर (1950) से भी सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश में लगभग 74 लाख मतदाताओं के फोटो 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' हैं, जिनके रंगीन फोटो प्राप्त कर नवीन रंगीन फोटो परिचयपत्र बनाये जाएंगे। बूथ लेवल अधिकारी संबंधित मतदाता से निर्धारित फार्म-8 भरवाकर रंगीन फोटो प्राप्त करेंगे। आवेदन के साथ पुराना मतदाता परिचय-पत्र जमा करने की जरूरत नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं को नये रंगीन प्लास्टिक फोटो परिचय-पत्र नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
मतदाता अपने पास पहले से उपलब्ध पुराने 'इपिक' कार्ड को तब तक रखेगा, जब तक उसे नया कार्ड उपलब्ध नहीं हो जाये। नये रंगीन फोटो परिचय-पत्र प्राप्त होने के बाद पुराने कार्ड को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त किया जावेगा।


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