सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर होगा दिल्ली की राज्यसभा सीटों पर चुनाव: चुनाव आयोग
निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि दिल्ली की राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव उच्चतम न्यायालय के 2015 में दिये गये निर्णय के अनुरूप होगा।

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि दिल्ली की राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव उच्चतम न्यायालय के 2015 में दिये गये निर्णय के अनुरूप होगा।
आयोग ने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सिक्किम की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की अधिसूचना 22 दिसंबर, 2017 को जारी की गयी थी। इसके शुद्धिपत्र में आयोग ने इसमें पैरा ‘7’ जोड़ते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्यसभा सीटों पर चुनाव और चुने जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका संख्या 17123/2015 में दिये गये निर्णय (चुनाव आयोग बनाम देवेश चंद्र ठाकुर व अन्य) के अनुरूप होगा।
आयोग की पिछली अधिसूचना में कहा गया था कि राज्यसभा का चुनाव दिल्ली उच्च न्यायालय के 14 जनवरी 1994 को दिए गये आदेश के अनुरूप होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव, मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे से खाली हुई उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीट पर उपचुनाव और सिक्किम की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव 16 जनवरी को होगा।


