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चुनाव चिह्न् विवाद : उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के धनुष-बाण चिह्न् को जब्त करने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करवाई है

चुनाव चिह्न् विवाद : उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी
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नई दिल्ली। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के धनुष-बाण चिह्न् को जब्त करने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करवाई है। ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दो गुटों के बीच तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को पार्टी के धनुष-बाण चिन्ह को सील कर दिया।

ठाकरे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने उम्मीदवारों को आगामी उपचुनावों के लिए उनके द्वारा चुने गए चुनाव चिह्न् को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए तीन विकल्पों तक सीमित रखने के बजाय आवंटित करने की मांग की।

चुनाव आयोग ने शनिवार को एक अंतरिम आदेश में कहा है : "आयोग वर्तमान उप-चुनावों के उद्देश्य को कवर करने और मामले में विवाद के अंतिम निपटारे तक चुनाव चिह्न् को जब्त रखने का अंतरिम आदेश देता है।"

इसमें कहा गया है कि शिंदे के नेतृत्व वाले और ठाकरे के नेतृत्व वाले दो समूहों में से किसी को भी पार्टी 'शिवसेना' के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दोनों समूहों में से किसी को भी 'शिवसेना' के लिए आरक्षित प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

"दोनों समूहों को ऐसे नामों से जाना जाएगा जो वे अपने संबंधित समूहों के लिए चुन सकते हैं, जिसमें यदि वे चाहें तो अपनी मूल पार्टी 'शिवसेना' के साथ जुड़ाव भी शामिल है और दोनों समूहों को ऐसे अलग-अलग प्रतीक भी आवंटित किए जाएंगे।"


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