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जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयोग ने जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों को लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यमों के जरिये किसी भी एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन एवं प्रदर्शन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है

जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला
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जम्मू । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयोग ने जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों को लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यमों के जरिये किसी भी एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन एवं प्रदर्शन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक एक दिसंबर को होने वाले चुनाव के संपन्न होने के अंतिम चरण तक जारी रहेगी।

राज्य चुनाव आयुक्त केके शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया,“जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, चुनाव प्राधिकरण (राज्य निर्वाचन आयोग) इसके द्वारा किसी भी चुनाव के मतदान और प्रकाशन को प्रतिबंधित करता है तथा एग्जिट पोल के परिणाम को सार्वजनिक / प्रदर्शित करने पर रोक लगाता है।”

चुनाव के अंतिम चरण 19 दिसंबर को चार बजे तक सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य माध्यमों की ओर से किसी प्रकार का एग्जिट पोल या नतीजों के घोषणा से पूर्व किसी प्रकार के पूर्वानुमान को प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकेंगे।


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