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चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद लक्षद्वीप सीट पर उपचुनाव रोका

चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि वह लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा रहा है

चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद लक्षद्वीप सीट पर उपचुनाव रोका
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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि वह लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा रहा है, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने मोहम्मद फैजल पर लगाई गई सजा पर रोक लगा दी। आयोग ने कहा- मामले पर विचार करने के बाद और एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 25 जनवरी, 2023 को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने उपचुनाव को रोकने और लक्षद्वीप के यूटी के लक्षद्वीप (एसटी) पीसी में उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने को टालने का फैसला किया है।

आयोग ने कहा- उपचुनाव की घोषणा कवारत्ती सत्र न्यायालय द्वारा फैजल की दोषसिद्धि के बाद, संविधान के अनुच्छेद 102 के प्रावधानों के अनुसार जनवरी में उनकी दोषसिद्धि की तारीख से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के कारण की गई थी।

चुनाव आयोग के अनुसार, फैजल ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने उसकी सजा को निलंबित कर दिया।


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