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बिहार में निर्वाचन आयोग ने सरकारी भवनों से पार्टियों के बैनर-पोस्टर हटाने का दिया निर्देश

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए सभी सरकारी भवनों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं

बिहार में निर्वाचन आयोग ने सरकारी भवनों से पार्टियों के बैनर-पोस्टर हटाने का दिया निर्देश
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पटना। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए सभी सरकारी भवनों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं।

लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर. श्रीनिवासन ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगले 48 घंटे के अंदर जितने भी चुनावी पोस्टर हैं, उसे हटाने का निर्देश दे दिए हैं। 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी भवनों से विभिन्न दलों के पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया गया है। अगले 48 घंटे में सार्वजनिक स्थलों और 72 घंटे में निजी भवनों से भी प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही साथ चुनावी प्रलोभन पर भी रोक लगाया गया है, जैसे वोटर को पैसा देकर लुभा नहीं सकते। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कहा कि 85 साल के ऊपर वाले व्यक्ति इस बार घर से ही वैलेट पेपर पर वोट कर सकते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कुल सात चरणों में मतदान होगा। सभी चरणों के नतीजे 4 जून को जारी होंगे।


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