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चुनाव आयोग ने उपचुनाव तक पंजाब के गैंगस्टर भाना की पैरोल की रद्द

चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जालंधर पश्चिम उपचुनाव पूरा होने तक सोमवार को गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया

चुनाव आयोग ने उपचुनाव तक पंजाब के गैंगस्टर भाना की पैरोल की रद्द
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चंडीगढ़। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जालंधर पश्चिम उपचुनाव पूरा होने तक सोमवार को गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस और भाजपा ने भाना की पैरोल के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और इसे रद्द करने की मांग की थी।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने और प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर, भाना की पैरोल उपचुनाव तक रद्द कर दी जानी चाहिए।

अक्टूबर 2017 में जालंधर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 2014 के दोहरे हत्याकांड मामले में भाना को दोषी ठहराया था। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आरोप लगाया था कि आप सरकार ने दो जुलाई को पटियाला जेल से भाना को पैरोल की अनुमति दी है। इसके बाद जालंधर पश्चिम से ताल्लुक रखने वाला गैंगस्टर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है।


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