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बंगाल में शाम सात बजे से चुनाव प्रचार पर रोक

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के बचे छठे, सातवें और आठवें चरणों के दौरान रैलियों, जनसभाओं, नुक्कड़ नाटकों, नुक्कड़ सभाओं और बाइक रैलियों के प्रचार के लिए मौन की अवधि 48 से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है

बंगाल में शाम सात बजे से चुनाव प्रचार पर रोक
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कोलकाता। चुनाव आयोग ने देश में कोरोना महामारी में होती जा रही वृद्धि को देखते हुए पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शाम सात बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक चुनावी रैलियां, जन सभाओं तथा नुक्कड़ नाटकों पर शुक्रवार को प्रतिबंध घोषित करते हुए इन पर रोक लगा दी।

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के बचे छठे, सातवें और आठवें चरणों के दौरान रैलियों, जनसभाओं, नुक्कड़ नाटकों, नुक्कड़ सभाओं और बाइक रैलियों के प्रचार के लिए मौन की अवधि 48 से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए, आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसके तहत चुनाव अभियान के समय को शाम सात बजे तक घटा दिया गया है। शाम सात बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा।

इसके अलावा मौन अवधि को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। यानी बाकी तीन चरणों में पांचवें चरण की तरह 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार रोक दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रतिभागियों को मास्क, सैनिटाइज़र इत्यादि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति और चल रहे चुनावों की अनिवार्यता के मद्देनजर, आयोग ने आज मौन की अवधि को 72 घंटे तक बढ़ा दिया और अभियान की अवधि शाम सात बजे तक सीमित कर दी। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।


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