बलरामपुर में आठ को तीन तीन साल की सजा
अभियोजन पक्ष ने कहा कि जोखूराम ने सादुल्ला नगर थाना मे 9 लोगो को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश मे बलरामपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को चोरी के बीस साल पुराने मामले मे आठ आरोपियो को तीन तीन साल के सश्रम कारावास और पांच पांच हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाते हुए पीडित को क्षतिपूर्ति के तौर पर पच्चीस हजार रुपया देने का आदेश दिया।
घटना 18 फरवरी सन 2000 की है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि जोखूराम ने सादुल्ला नगर थाना मे 9 लोगो को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके खेत मे लगी गन्ने की फसल को आरोपियो ने जबरन काट लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी ।
जांच के बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दखिल किया । जिले के उतरौला स्थित बाह्य न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष पांडे ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले मे नामजद आरोपी दया शंकर,अशोक कुमार,असगर अली,छेद्दन,नसरूल्लाह,कल्लू, राकेश प्रताप सिंह और शत्रोहन को दोषी मानते हुए तीन तीन साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक को पांच पांच हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई । संदेह के आधार पर एक आरोपी यार मोहम्मद को दोष मुक्त कर दिया गया। अदालत ने अपने फैसले मे अर्थ दंड की रकम से 25 हजार रूपया वादी को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का भी आदेश दिया ।


