Top
Begin typing your search above and press return to search.

किसान की हत्या के आरोप में 8 को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में कन्नौज की एक अदालत ने चकरोड के विवाद में किसान की पीट पीट कर की गयी हत्या के आरोप में पिता पुत्र समेत आठ लोगों को आजीवन कारावास और 13-13 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई

किसान की हत्या के आरोप में 8 को उम्रकैद
X

कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कन्नौज की एक अदालत ने चकरोड के विवाद में किसान की पीट पीट कर की गयी हत्या के आरोप में पिता पुत्र समेत आठ लोगों को आजीवन कारावास और 13-13 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सौरिख थाना क्षेत्र के गांव नगला चौधरी निवासी नरेश कुमार कुशवाहा (62) 16 अगस्त 2013 को खेत की सिंचाई करने गए थे। चकरोड पर कब्जे की रंजिश को लेकर गांव के ओमकार भदौरिया अपने पुत्र मोनू व सोनू समेत अवधेश, राजवीर, सत्यवीर, ओमवीर और मुकेश पुत्रगण बादाम सिंह के साथ लाठी-डंडा व धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला कर दिया।

आरोपियों ने नरेश को जमकर पीटा जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने आए मृतक के भाई रावेन्द्र और भतीजे अखण्ड प्रताप को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में मृतक के भाई राघवेन्द्र सिंह पुत्र नौलाख सिंह ने आठ लोगों के विरूद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया। हत्याकाण्ड की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी ने की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने पैरवी की और आरोपियों के विरूद्ध कुल 14 गवाहों को परीक्षित कराया।

हत्याकाण्ड की सुनवाई के दौरान पेश हुए गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आठों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई अदालत ने सभी दोषियों पर 13-13 हजार रूपये अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it