आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन का मुद्दा फिर गरमाया
स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास हैं

- डॉ. ज्ञान पाठक
स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास हैं। आशा द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शनों के विवरण पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर राज्य स्तरीय बैठकों/राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठकों में चर्चा की गयी है, केन्द्र ने संसद को दिये जवाब में स्वीकार किया।
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन देने का मुद्दा फिर गरमाया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में न तो उन्हें कर्मचारी का दर्जा देने का वायदा किया गया है, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, और न ही उन्हें स्वयंसेवक के तौर पर दिये जा रहे मानदेय और प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी की गयी है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जितना काम और समय दे रही हैं, उसके बदले उन्हें कोई उचित वेतन नहीं मिल रहा है और इस तरह उनका शोषण जारी है।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई सालों से कर्मचारी या कामगार का दर्जा और उचित वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें दोनों ही देने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर राज्य सरकारों का कहना है कि वे केंद्रीय योजना कर्मी हैं और इसलिए केंद्र सरकार को उनकी मांग पर फैसला लेना है। राज्य गेंद केंद्र के पाले में फेंक देते हैं और केंद्र कहता है कि राज्य उनका मानदेय और प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं।
हाल ही में केरल सरकार का उदाहरण लें, जहां आशा कार्यकर्ता वर्तमान में सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय और प्रोत्साहन का पूरा बकाया जारी कर दिया है, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहते हुए इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ लिया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या सही है, यह केंद्र पर निर्भर करता है। यहां तक कि सीआईटीयू के नेतृत्व वाली आशा कार्यकर्ता फेडरेशन ने भी कहा है कि राज्य सरकार नहीं, बल्कि केंद्र उन्हें उनका हक नहीं दे रहा है।
केरल के कुछ जिलों में मौजूदा हड़ताल का नेतृत्व कर रही आंदोलनकारी आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ ने संकल्प लिया है कि वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सरकार उनके मासिक मानदेय को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने और 5 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ की मांग को स्वीकार नहीं कर लेती।
हाल ही में, पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन, जिन्होंने आंदोलनरत आशा कार्यकर्ताओं से बात की थी, ने यह कहने की हिम्मत की कि राज्य को आशा कार्यकर्ताओं की नियमित कार्यबल के रूप में रोजगार की स्थिति बदलने और उन्हें नियमित वेतन और लाभ देने का पूरा अधिकार है। फिर सवाल यह है कि केंद्र में उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए?
हाल ही में दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता का दर्जा और उचित वेतन देने का मुद्दा उठाया गया था। दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18,066 रुपये प्रति माह है। दिल्ली में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन से बहुत कम मानदेय मिल रहा है।
राज्य जो कर रहे हैं, वह दिखावा मात्र है। इसका ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल से लिया जा सकता है, जहां सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन देने की घोषणा की है, ताकि वे समय पर डेटा फीड कर सकें। हालांकि, इसके आधार पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अभी भी जारी शोषण को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
केन्द्र द्वारा राज्य सभा दिये गये जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अगस्त 2024 में आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना था और उन्हें कार्य और गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों का हकदार माना था। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में आशा कार्यकर्ताओं को कई तरह के मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करने का लचीलापन भी दिया गया है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन के साथ आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ के बाद, आशा कार्यकर्ता अब निगरानी किये गये प्रदर्शन संकेतकों (प्रति माह 1000 रुपये तक) के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए भी पात्र हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र संसाधन लिफाफे के भीतर, उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के आधार पर, उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका केंद्र-राज्य के बीच वित्त पोषण पैटर्न 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश) को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 है। हिमाचल, उत्तराखंड, तथा जम्मू और कश्मीर, में वित्त पोषण पैटर्न 90:10 है। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना 100प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित है।
स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास हैं। आशा द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शनों के विवरण पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर राज्य स्तरीय बैठकों/राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठकों में चर्चा की गयी है, केन्द्र ने संसद को दिये जवाब में स्वीकार किया। हालांकि, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शनों के बावजूद केंद्र ने अभी तक उचित निर्णय नहीं लिया है।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिये जाने वाले कुल मानदेय और प्रोत्साहन में भी राज्यवार बहुत अंतर है, क्योंकि राज्य प्रति आशा कार्यकर्ता 500 रुपये से 10,000 रुपये तक का फंड प्रदान करते हैं। यह भी चिंता का विषय है, खासकर तब जब मानदेय का वास्तविक मूल्य, मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर, काफी कम हो गया है।


