Top
Begin typing your search above and press return to search.

अनुब्रत मंडल के बॉडीगार्ड को दिल्ली ले जाने के लिए ईडी को इंतजार करने की जरूरत

तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) सहगल हुसैन को अदालत का आदेश मिलने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अभी आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं ले जा सकेगी

अनुब्रत मंडल के बॉडीगार्ड को दिल्ली ले जाने के लिए ईडी को इंतजार करने की जरूरत
X

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) सहगल हुसैन को अदालत का आदेश मिलने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अभी आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं ले जा सकेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईडी को हुसैन को गिरफ्तार करने की अनुमति देने के बावजूद, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में विशेष अवकाश अदालत के न्यायाधीश रत्ना राय विश्वास ने हुसैन को दिल्ली ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं की। न्यायाधीश ने ट्रांजिट रिमांड आवेदन में तकनीकी त्रुटियों के साथ-साथ समय की कमी के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

फिलहाल ईडी के पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प पश्चिम बर्दवान जिले के दुगार्पुर में एक अन्य विशेष अवकाश न्यायालय में 14 अक्टूबर को ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन करना है। दूसरा विकल्प 20 अक्टूबर को आसनसोल में उसी वेकेशन कोर्ट में नए सिरे से आवेदन करना है। तीसरा विकल्प आसनसोल में सामान्य अदालत के फिर से शुरू होने का इंतजार करना है और वहां की एजेंसी की विशेष अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन करना है।

ईडी काफी समय से हुसैन को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहले भी इसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील की थी।

हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने ईडी को इस मामले में आसनसोल की विशेष अदालत में अपील करने की सलाह दी, क्योंकि हुसैन से संबंधित मामले की सुनवाई आसनसोल अदालत द्वारा ही की जा रही है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it