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दिल्ली आबकारी नीति मामले में 'आप' को आरोपी बना सकता है ईडी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की। इस दौरान शीर्ष अदालत को बताया गया कि ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप को आरोपी बना सकता है ईडी
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की। इस दौरान शीर्ष अदालत को बताया गया कि ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ के समक्ष अपनी बात रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए एएसजी एस.वी. राजू ने कहा कि उन्हें यह कहने का निर्देश दिया गया है कि ईडी आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में चल रही जांच में आप को आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है।

सिसौदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनते हुए पीठ ने 4 अक्टूबर को ईडी से पूछा था कि जब ईडी का पूरा मामला पार्टी के लाभार्थी होने का था तो आप को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया।

अगले दिन, पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने केवल एक कानूनी प्रश्न उठाया था।

पीठ ने कहा था, "...हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा कल का प्रश्न किसी को फंसाने के लिए नहीं था। मान लीजिए कि अभियोजन पक्ष के अनुसार यदि ए पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है तो क्या बी या सी पर मुकदमा चलाया जा सकता है?"

अदालत मंगलवार को फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू करेगी।


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