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ईडी ने पीएफआई से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ी कथित आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सैयद मोहम्मद कासिम इब्राहिम के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है

ईडी ने पीएफआई से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ी कथित आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सैयद मोहम्मद कासिम इब्राहिम के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।

इब्राहिम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ आरोपपत्र 26 अक्टूबर को विचार के लिए सूचीबद्ध है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता के समक्ष ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने वकील मोहम्मद फैजान खान के साथ कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

यह मामला कई वर्षों में 120 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग के इर्द-गिर्द घूमता है। पीएफआई को आतंकवादी गतिविधियों से कथित संबंधों के कारण पिछले साल सितंबर के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

ईडी ने कथित आतंकवाद-संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर एक एफआईआर के आधार पर मामला शुरू किया है, जो कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंडनीय है।

ईडी ने दावा किया है कि आरोपी और पीएफआई से जुड़े अन्य सदस्य दान, हवाला लेनदेन, बैंकिंग चैनलों और अन्य माध्यमों से धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इन फंडों का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए किए जाने का आरोप लगाया गया था।


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