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ईडी ने पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक की 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के पूर्व अधीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के खिलाफ धनशोधन संबंधी जांच में 3.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है

ईडी ने पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक की 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के पूर्व अधीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के खिलाफ धनशोधन संबंधी जांच में 3.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में यह कार्रवाई की है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण कानून के तहत जब्त संपत्ति में पटना, गाजियाबाद, पुणे और बेंगलुरू में फ्लैट तथा प्लॉट, तीन वाहन और बैंकों में जमा राशि शामिल हैं। ईडी ने बताया कि जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 3.14 करोड़ रुपये है।

ईडी ने बिहार की विशेष सतर्कता इकाई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर चौधरी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

केंद्रीय एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि जांच में पाया गया कि 2008-09 और 2009-10 के दौरान पीएमसीएच के अधिकारियों द्वारा दवाइयां, रसायन, उपकरण और मशीनें स्थानीय विक्रेताओं तथा कमीशन एजेंटों से खरीदे गए तथा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि चौधरी और पीएमसीएच के अन्य अधिकारियों ने दवाइयां, मशीनों और उपकरणों को उच्च दर पर और आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीदा था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

अब तक की जांच में 3.14 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान हुई है।


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