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डेढ माह के भीतर स्थापित होगी ई कोर्ट

रेरा का प्रयास सभी मामलों में ना केवल डेट तय हो बल्कि बाकायदा सुनवाई करते हुए उनका विधिवत निस्तारण किया जाए

डेढ माह के भीतर स्थापित होगी ई कोर्ट
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गाजियाबाद। प्राइवेट बिल्डर की मनमानी पर अंकुश के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा गठित किए गए रियल स्टेट रेगुलेटरी एथारिटी के सचिव एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अबरार अहमद ने कहा कि रेरा के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने के साथ तीन साल के जेल की सजा का भी प्राविधान किया गया है। रेरा के गठन के बाद से पूरे प्रदेश भर से अब तक नौ हजार से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। इनमें से ढाई हजार शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। रेरा का प्रयास सभी मामलों में ना केवल डेट तय हो बल्कि बाकायदा सुनवाई करते हुए उनका विधिवत निस्तारण किया जाए।

लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन परिसर में जीडीए द्वारा आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि जिन ढाई हजार मामलों में निस्तारण किया गया, उनमें पैसा वसूल करते हुए उसे ट्रांसफर भी किया जा चुका है। रेरा अगले डेढ माह के भीतर प्रदेश में ई कोर्ट की स्थापना करेगा। मोबाइल एप की व्यवस्था भी की गई है। जिसके माध्यम से शिकायत की वस्तु स्थिति घर बैठे प्राप्त की जा सकेगी। रेरा द्वारा जो डेट तय हो, उन्हें तब्दील ना किया जाए। जो आर्डर जारी किए जाते उन्हें भी अपलोड किया जा सकता है। अहमद ने कहा कि रेरा के गठन के बाद जानने में आया कि पूरे प्रदेश में 1 मई 2017 में कई बड़े बिल्डरों के द्वारा प्रोजेक्ट धरातल पर आरंभ कर दिए गए थे। उनमें से करीब पांच सौ प्रोजेक्ट अभी तक रेरा में दर्ज नहीं कराया गया है। ऐसे बिल्डरों का पता लगाया जा रहा है। उन्हें अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद उनपर एक्शन लिया जाएगा।

इस तरह के मामलों में 123 शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। रेरा में अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की आवंटी शिकायत दे सकते है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की भांति उत्तर प्रदेश के 18 हिस्सों में अब फोरम की भी स्थापना की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में पांच तथा नोएडा गाजिबाद में दो-दो फोरम की जाएगी। जिसमें आपस की समझौते के आधार पर समझौता हो सकेगा। बाकायदा लिखित में समझौता होगा। समझौते के उल्लंघन की स्थिति में बिल्डर अपील भी नहीं कर पाएगा। अहमद ने बिल्डर के बीच स्पष्ट किया कि कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार के दौरान रेरा से पूर्व शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बिल्डर को शत प्रतिशत कायदे कानून का पालन करना होगा। इस बीच जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने भी रेरा के तहत अब तक अमल में लाई गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी।


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