मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान 18 फरवरी से निषेधाज्ञा लागू
मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्धेनजर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं, जो 18 फरवरी से 21 फरवरी तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्धेनजर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं, जो 18 फरवरी से 21 फरवरी तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा।
जिला कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे के जारी आदेश के मुताबिक उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस- प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी। आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा।
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके चलते शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रभावित क्षेत्र में धरना, पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है।


