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कोरोना के कारण दिल्ली हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में 15 मई तक होगी केवल अर्जेंट सुनवाई
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय और यहां की निचली अदालतों में मुकदमों की सुनवाई 15 मई तक वर्चुअल होगी

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय और यहां की निचली अदालतों में मुकदमों की सुनवाई 15 मई तक वर्चुअल होगी।
उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों के लिए भी ऐसे ही आदेश जारी करते हुए उनमें भी 15 मई तक मामलों की सुनवाई वर्चुअल करने का आदेश दिया है।
सभी न्यायिक अधिकारियों को केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों के मुताबिक अप्रैल 26 से 15 मई के बीच सुनवाई के लिए लंबित मामलों की नौ से 31 जुलाई के बीच स्थगित कर दिया गया है।
लगभग एक साल बाद उच्च न्यायालय ने 15 मार्च से पूर्ण कामकाज फिर से शुरू किया था। गत 18 अप्रैल को न्यायालय ने कहा कि 19 अप्रैल के बाद से इस वर्ष दायर ‘अत्यावश्यक मामलों’ की ही सुनवाई की जायेगी।
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