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कोरोना के चलते मप्र के स्कूलों-कॉलेज में छुट्टी, सिनेमाघर बंद

मध्य प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं उससे जनित बीमारी से बचाव के लिए स्कूलों और कॉलेजों में अगले आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है

कोरोना के चलते मप्र के स्कूलों-कॉलेज में छुट्टी, सिनेमाघर बंद
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भोपाल। मध्य प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं उससे जनित बीमारी से बचाव के लिए स्कूलों और कॉलेजों में अगले आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है, वहीं सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद किया गया है। राज्य में अब तक एक भी मरीज नहीं पाया गया है, लेकिन 342 लेाग अपने घरों में आइसोलेशन में रखे गए है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश में कोरोना वायरस की बीमारी से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक एक भी मरीज नहीं पाया गया है। कोरोना वायरस प्रभावित देशों से आए 751 यात्रियों की पहचान की गई, इनमें से 342 लोगों को उनके घरों में आईसोलेशन में रखा गया है तथा 358 लोगों का सर्विलांस पूरा हो चुका है।

स्वास्थ्य विभाग की अपर संचालक डा. वीणा सिन्हा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बैठक में बताया गया कि 27 संभावित प्रकरणों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से 25 की रिपोर्ट निगेटिव आई है और दो की रिपोर्ट आना बाकी है। राज्य के हवाई अड्डों पर अब तक 9387 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

राज्य सरकार ने स्कूलों, कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है, वहीं सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के अनुसार, सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा। सामूहिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे म गर वार्षिक परीक्षा व सेमेस्टर परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी।

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी स्कूलों में अवकाश का ऐलान करते हुए कहा है कि कक्षा पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं (चाहे वे किसी भी सक्षम बोर्ड या प्रबंधन के तत्वावधान में आयोजित की जा रही हों) का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जायेगा।

आदेश में कहा गया है कि अवकाश अवधि में समस्त शासकीय विद्यालयों में समस्त शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर शासकीय और अकादमिक कार्य संपादित करेंगे। निजी विद्यालय शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय स्टाफ की विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में अपने स्तर पर स्वविवेक से निर्णय ले सकेंगे।


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