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डीएसओ बुलंदशहर अभय प्रताप सिंह का निलंबन हुआ निरस्त

जांच अधिकारी मार्कण्डेय शाही को संदेह के घेरे मे लेते हुए जांच रिपोर्ट पर एतराज जताया

डीएसओ बुलंदशहर अभय प्रताप सिंह का निलंबन हुआ निरस्त
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- सुरेंद्र सिंह भाटी

बुलंदशहर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी, बुलंदशहर के निलंबन आदेश को अवैध करार देते हुए निरस्त किया गया। उल्लेखनीय है कि जिस जांच प्रक्रिया के आधार पर निलंबन आदेश जारी किया गया था, हाईकोर्ट ने उस जांच और जांच प्रक्रिया की वैधता पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने शासन प्रशासन को निर्देशित किया है कि नियमानुसार एवं वैध जांच प्रक्रिया के उपरांत ही जिला आपूर्ति अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

ज्ञातव्य है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश मेंं जांच अधिकारी श्री मारकंडे शाही को भी शक के दायरे में ले लिया है। अपने द्वारा ही निष्पादित आधी अधूरी एवं अवैध जांच प्रक्रिया के आधार पर स्वयं निलंबन आदेश पारित करने की अवैधता को माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है।


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