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डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से किया इनकार

भगोड़े भारतीय व्यवसायी मेहुल चोकसी को शुक्रवार को डोमिनिका में हाईकोर्ट ने उड़ान जोखिम (फ्लाइट रिस्क) का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया

डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से किया इनकार
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नई दिल्ली। भगोड़े भारतीय व्यवसायी मेहुल चोकसी को शुक्रवार को डोमिनिका में हाईकोर्ट ने उड़ान जोखिम (फ्लाइट रिस्क) का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। स्थानीय मीडिया की ओर से यह जानकारी मिली है। फ्लाइट रिस्क का मतलब ऐसे व्यक्ति से है, जिसके देश छोड़कर फरार होने की आशंका होती है।

कैरिबियाई द्वीप के एक समाचार आउटलेट एंटीगुआ न्यूज रूम के अनुसार, अदालत के आदेश में कहा गया है, चोकसी के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि उसे लेकर एक फ्लाइट रिस्क है और उसका डोमिनिका से कोई संबंध नहीं है। अदालत ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती है, जो उसे आश्वस्त करे कि वह फरार नहीं होगा।

अदालत में चोकसी का प्रतिनिधित्व कारा शिलिंगफोर्ड-मार्श, वेन बेंजामिन मार्श, वेन नोर्डे और जूलियन प्रीवोस्ट ने किया।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का मास्टर माइंड 62 वर्षीय चोकसी भारत में वांछित है और वह डोमिनिका में अवैध प्रवेश के आरोप में सोमवार को फिर से अदालत में पेश होगा।

चोकसी ने आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उसका अपहरण कर लिया गया और बलपूर्वक वहां ले जाया गया।

भारतीय हीरा व्यापारी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। कथित तौर पर उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था।

13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जांच की जा रही है।

उसे डोमिनिकन कोर्ट से तत्काल भारत प्रत्यावर्तन से अंतरिम राहत मिली है।

जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने डोमिनिका हाईकोर्ट में चोकसी को भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित करने और पीएनबी बैंक में उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी की गंभीर प्रकृति को स्थापित करने के लिए दो हलफनामे दायर किए हैं।


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