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डॉक्टर हत्याकांड : केरल हाईकोर्ट का आरोपी मरीज को जमानत देने, सीबीआई जांच से इनकार

केरल उच्च न्यायालय ने मेडिकल जांच के दौरान 23 वर्षीय हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास की हत्या के आरोपी संदीप की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी

डॉक्टर हत्याकांड : केरल हाईकोर्ट का आरोपी मरीज को जमानत देने, सीबीआई जांच से इनकार
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कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने मेडिकल जांच के दौरान 23 वर्षीय हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास की हत्या के आरोपी संदीप की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

पुलिस द्वारा अस्पताल लाए जाने के बाद जब वह डॉ. वंदना की चिकित्सकीय जांच की जा रही थी, उसी दौरान संदीप ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी।

अदालत ने मामले में डॉक्टर के माता-पिता की सीबीआई जांच की याचिका भी खारिज कर दी। माता-पिता पुलिस जांच से खुश नहीं थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पर हमला तब हुआ, जब पुलिस अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने ही आरोपी को मेडिकल जांच के लिए खरीदा था।

यह भयानक घटना पिछले साल 10 मई की शुरुआत में कोल्लम जिले के कोट्टाराकारा में सरकारी क्लिनिक में हुई थी।

संदीप के वकील ने मंगलवार को एक जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि घटना के समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और नशीली दवाओं के प्रभाव में था और उसका महिला डॉक्टर को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था।


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