अहमद पटेल के खिलाफ सुनवाई न करे गुजरात उच्च न्यायालय : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय से कहा कि वह भाजपा नेता बलवंतसिंह राजपूत की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं करे

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय से कहा कि वह भाजपा नेता बलवंतसिंह राजपूत की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं करे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने पटेल की उस याचिका पर राजपूत से जवाब मांगा, जिसमें पटेल ने राज्यसभा में उनकी निर्वाचन को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई रोकने की मांग की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अगस्त में मुकर्रर कर दी।
कांग्रेस विधायक राजपूत राज्य में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए आठ अगस्त, 2017 को हुए चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए थे।
राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। चुनाव आयोग ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक राघवजी पटेल और भोलाभाई गोहिल पर पार्टी के निर्णय के विरुद्ध जाकर चुनावी नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोनों के वोट को अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद राजपूत को हार का सामना करना पड़ा था।
इस निर्णय से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी।
चुनाव के बाद, राजपूत ने अगस्त 2017 में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर याचिका दायर की थी।
उन्होंने पटेल पर 44 कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरू के एक रिसॉर्ट में रखने और उनपर बेतहाशा पैसा खर्च करने का भी आरोप लगाया।
गुजरात उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली राजपूत की याचिका को स्वीकार नहीं करने की पटेल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पटेल ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।


