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फसलो के अवशिष्ट न जलाए वरना होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को हवाला देते हुये किसानो को फसलों के अवशिष्ट खेतों पर न जलाने की हिदायत दी है।

फसलो के अवशिष्ट न जलाए वरना होगी कार्रवाई
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जौनपुर । उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को हवाला देते हुये किसानो को फसलों के अवशिष्ट खेतों पर न जलाने की हिदायत दी है।

जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, खण्ड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत को निर्देश देते हुए कहा है कि फसलो के अवशिष्ट न जलाएं जाने के सम्बन्ध मे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो का सुनिश्चित कराये।
उन्होंने कहा कि किसी भी गांव या कस्बे में फसलों के अवशिष्ट या कूड़ा जलाने की सूचना प्राप्त होती है तो उस गांव के प्रधान, थानेदार, लेखपाल, पंचायत सचिव व सभी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रधान प्रत्येक दिन निगरानी गांव में रखेगा कि उसके गांव में कोई भी किसान अपने खेतों में फसलों के अवशिष्ट न जलाएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील क्षेत्र के लिए तहसीलदार और उप जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे, वह अपने खण्ड विकास अधिकारियों व क्षेत्राधिकारी पुलिस से आज ही विचार विमर्श करके लेखपालों और गांव पंचायत सचिवों, बीट्स पाई और संबंधित दरोगा को गांव में कल से ही खुली बैठक करके इस बात का प्रचार प्रसार करें और प्रधान को लिखित रूप में निर्देशित कर दें कि वह प्रत्येक दिन अपने गांव में निगरानी करेंगे। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में भी अधिशासी अधिकारीगण, अध्यक्ष नगर पालिका व नगर पंचायत व्यापक प्रचार पूरे शहर में करा दे और डुग्गी पिटवा दे तथा सफाई नायक, सफाई निरीक्षक व सफाई कर्मचारियों को भी निर्देशित कर दें कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अवशिष्ट नहीं जलाएगा जिससे प्रदूषण हो और न ही कूड़ा जलाया जाएगा।


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