Top
Begin typing your search above and press return to search.

डीएमआरसी ने हाईकोर्ट को बताया, दिल्ली सरकार बकाये के भुगतान के लिए इच्छुक नहीं

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को बताया कि दिल्ली सरकार रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को आर्ब्रिटेशन अवार्ड के बकाये के भुगतान में योगदान करने के लिए इच्छुक नहीं है

डीएमआरसी ने हाईकोर्ट को बताया, दिल्ली सरकार बकाये के भुगतान के लिए इच्छुक नहीं
X

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को बताया कि दिल्ली सरकार रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को आर्ब्रिटेशन अवार्ड के बकाये के भुगतान में योगदान करने के लिए इच्छुक नहीं है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार, दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि वह ब्याज के साथ मध्यस्थ राशि के भुगतान के लिए इक्विटी के लिए 3565.64 करोड़ रुपये प्रदान करने की इच्छुक नहीं है।

सिंगल-जज बेंच यशवंत शर्मा के सामने केंद्र सरकार और डीएमआरसी, जिसका प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने किया, ने अदालत को सूचित किया कि इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। उन्होंने 16 जनवरी तक इसके समाधान का अनुमान लगाया है।

अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को भेजे अपने बयान में कहा कि विवादों या संविदात्मक चूक के कारण भुगतान के लिए शेयरधारकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

डीएमआरसी ने अदालत को सूचित किया कि वह इस दायित्व को पूरा करने के लिए खुले बाजार से या बाहरी सहायता प्राप्त कोष या भारत सरकार से लोन के माध्यम से धन जुटा सकती है।

अदालत 11 मई, 2017 के आर्ब्रिटेशन अवार्ड लागू करने की मांग करने वाली डीएएमईपीएल द्वारा दायर याचिका से निपट रही है। 2008 में डीएमआरसी और डीएएमईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जो लाइन के डिजाइन, स्थापना, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव से संबंधित था।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it