दिल्ली चुनाव में दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा
दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा की घोषणा की है

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने कहा, "हमने अनुपस्थित मतदाताओं को इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी है। अनुपस्थित मतदाताओं में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) शामिल हैं। उन्हें सुविधा का लाभ उठाने के लिए 14 जनवरी से 19 जनवरी के बीच फॉर्म-12डी जमा करना होगा।"
उन्होंने कहा, "अनुपस्थित मतदाता एएसडी (अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत) मतदाताओं से भिन्न होते हैं। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को अनुपस्थित मतदाता माना जाएगा।"
निर्वाचन आयोग ने स्वयंसेवकों की मोबाइल टीमों का भी गठन किया है। सिंह ने कहा, "अनुरोध प्राप्त होने के बाद टीम मतदाता के निवास पर पहुंचेगी और उनके लिए पोस्टल बैलेट मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।"
उन्होंने कहा, "हम सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर, पिक-अप और ड्रॉप सुविधाएं, साइन लैंग्वेज स्वयंसेवक और ब्रेल मतदाता फोटो पर्ची प्रदान कर रहे हैं।"
चुनाव आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में कुल 55,823 दिव्यांग मतदाता हैं।
दिल्ली में आठ फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे।


