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बांदा में अवैध खनन मामले में जिला खान अधिकारी निलंबित

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बांदा के खान अधिकारी राम पदारथ सिंह को निलंबित कर दिया है

बांदा में अवैध खनन मामले में जिला खान अधिकारी निलंबित
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बांदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बांदा के खान अधिकारी राम पदारथ सिंह को निलंबित कर दिया है।

जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने यहां बताया कि अतर्रा तहसील के लमेहटा गांव के मोरंग खदान की गाटा संख्या 1039 के 7.69 एकड़ खदान में अवैध खनन जांच के दौरान सीमांकन होने के बाद पाया गया था,जिसका मुकदमा पंजीकृत कराने के आदेश खान अधिकारी को दिए गए थे। इसके बाद पट्टाधारक को संदेह का लाभ देने के उद्देश्य से खान अधिकारी ने गत 30 अक्टूबर को दर्ज मुकदमे में गाटा संख्या-1039 के स्थान पर गाटा संख्या-765 का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि मुकदमे में गाटा संख्या का गलत अंकित किया जाना पट्टाधारक को संदेह का लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया है जो अवैधानिक और दण्डनीय है। उन्होंने बताया कि निलंबन की अवधि में खान अधिकारी को प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है।


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