जिलाधिकारी ने निकाय चुनाव में जुलूसों रैलियों की दी अनुमति
जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में आर्दश आचार सांहिता का पूर्ण अनुपालन कराये जाने के लिए चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान किया

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में आर्दश आचार सांहिता का पूर्ण अनुपालन कराये जाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा चुनावी सभाओं, जुलूसों, रैलियों एवं अन्य चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु विभिन्न अधिकारियों को थानेवार व क्षेत्रवार नियुक्त किया है।
प्रदीप दुबे नगर मजिस्टे्रट गाजियाबाद को कोतवाली विजयनगर, अतुल कुमार अपर नगर मजिस्टे्रट गाजियाबाद को कविनगर सिहानी गेट, इन्दु प्रकाश अपर उप जिलाधिकारी गाजियाबाद को साहिबाबाद लिंकरोड, प्रेम रंजन सिंह ज्वाईन्ट मजिस्टे्रट व उपजिलाधिकारी सदर को खोड़ा इन्द्रिरापुरम, संजय बंसल अपर नगर मजिस्टे्रट गाजियाबाद को मसूरी मुरादनगर (आंशिक), पवन अग्रवाल ज्वाईन्ट मजिस्टे्रट उपजिलाधिकारी मोदीनगर को सम्पूर्ण क्षेत्र मोदीनगर एवं अतुल कुमार उपजिलाधिकारी लौनी को सम्पूर्ण क्षेत्र लौनी के लिए नामित किया है।
मतगणना परिसर का निरीक्षण किया
जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने स्थानीय निकाय निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए है। जिलाधिकारी ने कमला नेहरू नगर स्थित सीपीडब्लूडी मैदान का निरीक्षण किया जहां से पोलिंग पार्टियां मतदान हेतु रवाना होगी। उन्होंने पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन व स्टेशनरी आदि मतदान सामग्री की वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया ।
जिलाधिकारी ने परिसर में पेयजल, स्टाल, बैठने की व्यवस्था का अवलोकन किया तथा प्रवेश द्वार पर ही निकायवार सूचना चस्पा करने के निर्देश दिए ताकि मतदान कार्मिक गेट से प्रवेश करके सीधे व्यवस्थित तरीके से अपने निर्धारित स्टालो पर ही पहुचे और अपनी मतदान सामग्री प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने परिसर मे कुर्सी मेज माइक कन्ट्रोल रूम स्टॉल आदि के कार्य 20 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिएं।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि दिनाक 25 नवम्बर को स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु पोलिंग पार्टियों इसी मैदान से रवाना की जाएगी। जिलाधिकारी ने मतदान पार्टियों को ले जाने वाले वाहनों के पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया तथा कहा कि वाहनों को इस तरह से पार्क किया जाए कि मतदान पार्टियां सुव्यवस्थित तरीके से अपने अपने गतंव्य के लिए रवाना हो सके।
रितु माहेश्वरी ने मंडी समिति परिसर का भी निरीक्षण किया जहां नगर निगम, नगर पालिका परिसद खोडा तथा नगर पंचायत डासना की मतगणना होगी। यहां पर जिलाधिकारी ने मतगणना सम्बन्धित सभी व्यवस्थाए सुनिश्चित करने तथा व्यापक सुरक्षा प्रबध करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर प्रेम रंजन सिंह भी उपस्थित थे।
पार्षद उम्मीदवारों को कार्यालय खोलने के लिए देना होगा हिसाब
वार्डों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी कार्यालय खोलने के लिए पूरा हिसाब निर्वाचन विभाग को देना होगा। पार्षद पुलिस के बिना जांच के निर्वाचन विभाग प्रचार के लिए कार्यालय नहीं खोलने देगा। इजाजत लेने के लिए कार्यालय का कुल एरिया, कुर्सी और झंडे का हिसाब भी देना होगा। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रचार के लिए कार्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है। प्रचार के लिए कार्यालय खोलने के लिए सरकारी इजाजत लेना भी इतना आसान नहीं है। राजनीतिक दलों को इसके लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कार्यालय खोलने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
क्षेत्र के पुलिस चौकी इंचार्ज को सबसे पहले इसकी इजाजत जारी कर अपनी रिपोर्ट थाना प्रभारी के पास भेजनी है। इसके बाद यह रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगी। फिर प्रचार के लिए कार्यालय खोलने की इजाजत दी जाएगी। खास बात यह है कि प्रचार के लिए कार्यालय खोलने के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रत्याशी को कई जानकारी देनी होगी। उसे बताना होगा कि कार्यालय के लिए कितना बड़ा एरिया है। कितने में टेंट लगा होगा। उसमें कितनी कुर्सी लगी होगी, कितने तख्त डाले होंगे।
वहां कितने झंडे किस साइज के होंगे। इसके लिए प्रत्याशी को हलफनामा देना होगा। इसके बाद ही कार्यालय खोलने की इजाजत मिल सकेगी। जिले के अपर निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग की नई गाइड लाइन के हिसाब से इजाजत दी जा रही है।


