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आय से अधिक संपत्ति मामला : पूर्व सीएम चौटाला की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया

आय से अधिक संपत्ति मामला : पूर्व सीएम चौटाला की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना चौटाला के वकील की दलीलें सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान रिहा किया जाना चाहिए।

चौटाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा, "हम उचित आदेश देंगे।"

चौटाला की पहले की याचिका के अनुसार, उन्हें चार साल की अवधि के लिए दोषी ठहराया गया था और वह पहले ही पांच साल और छह महीने की कैद की सजा काट चुके थे और आगे की जेल की अवधि सुप्रीम कोर्ट के तय न्यायिक फैसलों का उल्लंघन है।

उनकी याचिका में कहा गया है चौटाला लगभग 87 वर्षीय हैं और कई बीमारियों से पीड़ित भी हैं। इसके अलावा इसमें जेल रिकॉर्ड के अनुसार, चौटाला के 5 साल 6 महीने और 14 दिनों तक जेल में बिताने की दलील भी दी गई है।

उनकी याचिका के अनुसरण में, जेल अधिकारियों ने वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के वास्तविक शारीरिक कारावास की गणना 5 साल 6 महीने के साथ की।

फिर भी, याचिकाकर्ता को रिहा करने के बजाय, उन्होंने विशेष न्यायाधीश, (सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट) को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत की वास्तविक अवधि गुजरी है।

27 मई को, राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई थी और 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में उन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था।


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