छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी को दस साल की सजा
धमतरी ! नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

धमतरी ! नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुरूद थाना बिरेझर चौकी अंतर्गत ग्राम मड़ेली की नाबालिग स्कूली छात्रा अपनी सहेली के साथ दोपहर खाना खाने के बाद स्कूल लौट रही थी। तभी आरोपी मोहन कुर्रे (30 वर्ष) ने बीच रास्ते में जबरन रोक लिया और उसे जबर्दस्ती अपने घर की बाड़ी में ले जाकर बंद कर दिया। जब छात्रा चिल्लाने लगी तो उसके मुंह को कपड़े से बंद कर दिया एवं घटना के संबंध में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए हंसिया दिखाया। आरोपी ने स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म कर छोड़ दिया। छात्रा ने आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद अपने परिजनों को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने 8 नवम्बर 2016 को आरोपी के खिलाफ धारा 341, 342, 376, 506 बी भादसं व धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जुर्म दर्ज किया। इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। 10 मई 2017 को इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश छमेश्वरलाल पटेल के न्यायालय में हुई। आरोपी मोहन कुर्रे पिता नारायण कुर्रे को धारा 376 भादसं एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में सजा सुनाई। धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 6 माह की साधारण कारावास पृथक से भुगतनी होगी।


