चुनावी मारपीट के आरोपी देवेंद्र सक्सेना की जमानत अर्जी निरस्त
पुलिस ने इस मामले में पूर्व जनपद अध्यक्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया था, जहाँ से उन्हें 6 दिसम्बर तक जेल भेज दिया था

सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने चुनावी मारपीट के आरोपी पूर्व जनपद अध्यक्ष देवेंद्र सक्सेना की जमानत अर्जी आज निरस्त कर दी।
अपर सत्र न्यायाधीश अनीता बाजपेयी ने मारपीट के आरोपी देवेंद्र सक्सेना की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
देवेंद्र सक्सेना ने अहमदपुर थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान चांदबड़ जागीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवन संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में पूर्व जनपद अध्यक्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया था, जहाँ से उन्हें 6 दिसम्बर तक जेल भेज दिया था।
बताया गया है कि पूर्व जनपद अध्यक्ष ने इस न्यायालय से जमानत अर्जी निरस्त होने पर सत्र न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था। उनकी गिरफ्तारी अहमदपुर के अलावा सीहोर कोतवाली के भी एक अपराध में हुई थी। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वाजपेयी ने कोतवाली के अपराध में जमानत अर्जी मंजूर कर ली, जबकि अहमदपुर के चुनावी मामले में जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।


