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निराश्रित विधवाओं, तलाक शुदा महिलाओं को मासिक पेंशन देगी निगम : शिखा रॉय

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने किसी भी उम्र के निराश्रित विधवाओं, तलाक शुदा महिलाओं, किन्नरों और 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया है

निराश्रित विधवाओं, तलाक शुदा महिलाओं को मासिक पेंशन देगी निगम : शिखा रॉय
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नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने किसी भी उम्र के निराश्रित विधवाओं, तलाक शुदा महिलाओं, किन्नरों और 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों के अलावा स्वास्थ्य विभाग की परिभाषा के अनुसार गंभीर बीमारी का सामना करने वाले व्यक्तियों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया है। नेता सदन शिखा रॉय के मुताबिक निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा जल्द ही पेंशन धारियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

नेता सदन ने कहा कि दक्षिणी निगम की नई योजना के जरिये तमाम जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस योजना का उद्देश्य किसी भी आयु के जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाना है ताकि उनके आर्थिक कष्ट कम किये जा सकें। इसके लिए प्रत्येक वार्ड से अधिकतम 400 लोगों को पेंशन देने की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष समेत नेता सदन और नेता विपक्ष के स्वैच्छिक कोटे से भी पेंशन दी जाएगी। रॉय ने बताया कि इस योजना को स्थायी समिति ने पारित कर दिया है। अब इसे आमसभा में भेजा जाएगा।

रॉय ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल दो योजनाओं के तहत आने वाले लोगों को पेंशन देती है। इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 60 वर्ष से अधिक आयु के शारीरिक रूप से अक्षम लोग ही शामिल हैं। लिहाजा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उक्त दो वर्गों के अलावा बाकि वंचित लोगों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन देने का फैसला किया है।

इन वंचितों में किसी भी आयु के निराश्रित विकलांग, मूकबधिर, 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति, दृष्टिहीन व्यक्ति, विधवा, मानसिक बीमारी से ग्रस्त अपंग, तलाक शुदा महिला, किन्नर, 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे और गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी लोग दिल्ली सरकार की योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही पेंशन योजना के पात्र नहीं है।


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