केरल में प्रदर्शनों और हड़तालों पर 31 जुलाई तक अदालती रोक
केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य में सभी तरह के प्रदर्शनों और हड़तालों पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य में सभी तरह के प्रदर्शनों और हड़तालों पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी।
न्यायाधीश एस. मणिकुमार तथा न्यायाधीश शाजी पी. चाली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कोरोना वायरस के संबंध में जारी किये गये केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न हो और अगर यहां इसका उल्लंघन होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबद्व राजनीतिक पार्टी की होगी।
पीठ ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी राजनीति पार्टी या संगठन इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न करे।
अदालत ने यह आदेश सार्वजनिक प्रदर्शनों तथा भारी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें इस तरह की गतिविधियों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल खिलाफ बताया गया था।


