कैंसिल होंगे डूसू चुनाव के नतीजे? हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता रौनक खत्री की ओर से दायर एक याचिका पर यूनिवर्सिटी के मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में 18 सितंबर को हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है

रद्द होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव? हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस!
- डूसू चुनाव नतीजों पर उठे सवाल
- चुनाव नतीजों में धांधली का लगाया आरोप
- डूसू चुनाव रद्द करने की मांग
- पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया
- हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
नई दिल्ली : दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता रौनक खत्री की ओर से दायर एक याचिका पर यूनिवर्सिटी के मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में 18 सितंबर को हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है।
खत्री ने आरोप लगाया है कि चुनाव और वोटिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल हुई सभी ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
इसके अलावा, डूसू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को भी हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। इन पर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप है और इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होनी है। इन दोनों याचिकाओं ने डूसू चुनावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चुनाव रद्द करने की मांग का कड़ा विरोध किया है, वहीं विरोधी छात्र संगठन इस मामले को लेकर हमलावर हैं।अब सबकी नजरें अब कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।


