प्रदूषण का कहर : ग्रैप-3 के कुछ ही घंटे बाद लागू हुआ ग्रैप-4
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण तेजी से बढ़ने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को सुबह ग्रैप-3 लागू किया और शाम होते-होते ग्रैप-4 लागू करने की स्थिति बन गई

दिल्ली की सांसें थमीं, घंटों में पहुँचा ग्रैप-4
- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक
- एक्यूआई 441 तक पहुँचा, हवा हुई जहरीली
- वायु गुणवत्ता आयोग ने दिए सख्त निर्देश
- निर्माण पर रोक और स्कूल बंद होने की नौबत
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण तेजी से बढ़ने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को सुबह ग्रैप-3 लागू किया और शाम होते-होते ग्रैप-4 लागू करने की स्थिति बन गई।
ग्रैप यानी चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के चार चरण हैं जिनके तहत प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी अलग-अलग उपायों को लागू किया जाता है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की है।
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार तक ग्रैप-2 लागू था। आयोग ने शनिवार सुबह ग्रैप-3 लागू करने का फैसला किया जिसमें और कड़े प्रतिबंधों तथा अधिक उपायों का प्रावधान है। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद तेजी से बढ़ते प्रदूषण का हवाला देते हुए ग्रैप-4 लागू कर दिया गया।
आयोग ने शनिवार शाम जारी एक बयान में कहा कि शहर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। दिल्ली में शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 431 दर्ज किया गया, जो धीमी हवा की गति, स्थिर वातावरण, खराब मौसम की स्थिति और प्रदूषकों के खराब फैलाव के कारण शाम छह बजे तक बढ़कर 441 हो गया।
बयान में कहा गया है, "एक्यूआई 'अति-गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंचने और मौसम की स्थिति में तुरंत कोई सुधार की संभावना न होने के कारण ग्रैप-4 के तहत सभी उपायों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का फैसला किया गया है।"
ग्रैप-4 के उपाय तब लागू किये जाते हैं जब एक्यूआई 450 से ऊपर चला जाता है या उसके ऊपर जाने का अनुमान होता है। इसमें स्थानीय प्रशासन के फैसलों के आधार पर निर्माण गतिविधियों पर रोक, कुछ पुराने मानकों के वाहनों प्रवेश पर रोक और स्कूलों को बंद करने जैसे सबसे सख्त प्रतिबंध शामिल हैं।


