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एनआईए ने मलप्पुरम में गैर-कानूनी विस्फोटक जब्त करने के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने केरल के मलप्पुरम जिले में भारी मात्रा में गैर-कानूनी विस्फोटक जब्त होने के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया

एनआईए ने मलप्पुरम में गैर-कानूनी विस्फोटक जब्त करने के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया
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नई दिल्ली। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को केरल के मलप्पुरम जिले में भारी मात्रा में गैर-कानूनी विस्फोटक जब्त होने के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है।

आज गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मंतगौड बिरदार (ए-9), बापागौड भीरमाया चौधरी (ए-10) और प्रकाश गौडा बिरदार (ए-11) के तौर पर हुई है। ये तीनों कर्नाटक के विजयपुरा जिले के रहने वाले हैं और इन्हें विजयपुरा से ही गिरफ्तार किया गया।

यह मामला 7 फरवरी 2026 को केरल पुलिस द्वारा 89,600 विस्फोटक स्टिक और 10,500 नॉनल (एनओएनईएल) शॉक ट्यूब जब्त करने से जुड़ा है। ये विस्फोटक लॉरी में लदे हुए मिले थे। यह लॉरी मलप्पुरम जिले में चेम्माड-थलाप्पारा रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने स्थित 'फरहा होलो ब्रिक्स कंपनी' के परिसर में खड़ी थी।

विस्फोटक की इस खेप में 448 बक्सों में पैक 89,600 विस्फोटक स्टिक और 35 बक्सों में पैक 10,500 शॉक ट्यूब (नॉनल) शामिल थे। लॉरी के साथ पकड़े गए लोग विस्फोटकों को रखने या उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं दिखा पाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बाद में एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और इसे फिर से रजिस्टर किया। जांच के दौरान, एजेंसी ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 जगहों पर तलाशी ली।

तलाशी और आगे की जांच में मिले सबूतों से आज गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों की भूमिका का पता चला। एनआईए ने पाया है कि आरोपी, विस्फोटक के लाइसेंस-प्राप्त डीलर और इस्तेमाल करने वाले होने के बावजूद, कानूनी नियमों का उल्लंघन करके इस मामले में जब्त किए गए विस्फोटक बेच रहे थे।

इन नई गिरफ्तारियों के साथ, इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 11 हो गई है। इससे पहले छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।


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