उमर खालिद-शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ी ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा समेत अन्य ने जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं

दिल्ली दंगा: ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
खालिद का कश्मीर में हिंसा भड़काने का इतिहास रहा है, उसका एक मशहूर भाषण है। जिसके लिए गिरफ्तार किया गया था : एसवी राजू
सिस्टमैटिक प्लान था कि बांग्लादेश या नेपाल की तरह सरकार बदलने के लिए दंगा करवाया जाए : एसवी राजू
अगर वे सहयोग करें तो मैं 2 साल में ट्रायल खत्म कर सकता हूं: एसवी राजू
ये सब प्रोटेक्टेड गवाहों के बयान हैं? : जस्टिस कुमार
मैं इमाम की तरफ से हूँ। मुझे कम से कम 40 मिनट चाहिए : सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई ।
जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की ।
20 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने टॉप कोर्ट को बताया कि आरोपी देश-विरोधी हैं जिन्होंने हिंसा के ज़रिए शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि विदेशी अखबार भी आरोपियों के बारे में हमदर्दी वाली खबरें छापते हैं, यह समझे बिना कि वे देश-विरोधी हैं, न कि बुद्धिजीवी।
उन्होंने दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ आरोपियों का पूरा विरोध शासन में बदलाव लाने के मकसद से था और इसके बाद हुए दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी समेत 53 लोगों की मौत हो गई।
राजू ने यह भी दावा किया कि यह इस तरह से किया गया कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के साथ मेल खाता हो। ASG ने तर्क दिया कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं, तो वे ज़मीनी स्तर के आतंकवादियों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
खालिद और अन्य लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ टॉप कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से मना कर दिया गया था। टॉप कोर्ट ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था।
फरवरी 2020 में उस समय प्रस्तावित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुई झड़पों के बाद दंगे हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए।
मौजूदा मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि आरोपियों ने कई दंगे कराने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी। इस मामले में FIR दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन पीनल कोड (IPC) और UAPA के अलग-अलग नियमों के तहत दर्ज की थी। ज़्यादातर आरोपियों पर कई FIR दर्ज थीं, जिसके कारण अलग-अलग कोर्ट में कई बेल पिटीशन दायर की गईं। ज़्यादातर 2020 से कस्टडी में हैं।
खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, दंगा, गैर-कानूनी सभा, साथ ही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत कई दूसरे अपराधों के आरोप लगाए गए थे।
वह तब से जेल में है।
ट्रायल कोर्ट ने पहली बार मार्च 2022 में उसे बेल देने से मना कर दिया था। फिर उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने भी अक्टूबर 2022 में उसे राहत देने से मना कर दिया, जिससे उसे टॉप कोर्ट में अपील करनी पड़ी।
मई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। टॉप कोर्ट में उसकी अर्जी को तब 14 बार टाला गया।
14 फरवरी, 2024 को, उसने हालात में बदलाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेल पिटीशन वापस ले ली।
28 मई को, ट्रायल कोर्ट ने उसकी दूसरी बेल पिटीशन खारिज कर दी। इसके खिलाफ एक अपील दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
इमाम पर भी कई राज्यों में कई FIR दर्ज की गई थीं, जिनमें से ज़्यादातर देशद्रोह और UAPA के आरोपों के तहत दर्ज की गई थीं।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषणों को लेकर दर्ज केस में, उन्हें पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। अलीगढ़ और गुवाहाटी में दर्ज देशद्रोह के मामलों में, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2020 में ज़मानत दी थी। उन पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी FIR दर्ज की गई थीं।
कोर्ट ने पहले ज़मानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल न करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी।
इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने 389 पेज का एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें बताया गया कि आरोपी को ज़मानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पक्के डॉक्यूमेंट्री और टेक्निकल सबूतों का दावा किया, जो "शासन-परिवर्तन ऑपरेशन" की साज़िश और सांप्रदायिक आधार पर देश भर में दंगे भड़काने और गैर-मुसलमानों को मारने की योजना की ओर इशारा करते हैं।
Live Updates
- 21 Nov 2025 3:39 PM IST
एसवी राजू: साज़िश के मामले में भूमिका कभी-कभी सबूत एक्ट के सेक्शन 10 के बैकग्राउंड पर निर्भर करती है। मैंने दिखाया है कि यह मानने के लिए सही आधार हैं कि साज़िश मौजूद है।
- 21 Nov 2025 3:37 PM IST
जस्टिस कुमार: ये सब प्रोटेक्टेड गवाहों के बयान हैं?
एसवी राजू: हाँ। 164 के तहत किए गए। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए एक IA भी फाइल किया है जिसमें हमने इनमें से हर व्यक्ति की भूमिका दिखाई है। शादाब की पिटीशन बाद में आई इसलिए उसकी भूमिका काउंटर में नहीं है। यह IA में है।
- 21 Nov 2025 3:33 PM IST
एसवी राजू: उन्होंने इमाम और आसिफ को चक्का जाम और धरने के बीच का अंतर समझाया। उमर ने शरजील से जामिया में चक्का जाम शुरू करने को कहा। इस बीच उसने कहा कि वह दूसरे मुस्लिम इलाकों में भी चक्का जाम शुरू करेगा। चक्का जाम हिंसक है, सभी ज़रूरी सेवाओं में रुकावट डालता है।
- 21 Nov 2025 3:32 PM IST
राजू ने उमर खालिद की भूमिका पर रोशनी डालते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट पढ़ी।
एसवी राजू: वह बदनाम ओरिजिनेटर में से एक हैं जिसने ‘भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे’ बयान की शुरुआत की। वह चक्का जाम के आइडिया के फाउंडर थे।
- 21 Nov 2025 3:25 PM IST
एसवी राजू: खालिद का कश्मीर में हिंसा भड़काने का इतिहास रहा है। उसकी सोच है कि भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाने चाहिए। उसका एक मशहूर भाषण है। उसे उसके लिए गिरफ्तार किया गया था।
- 21 Nov 2025 3:24 PM IST
ASG राजू ने साज़िश के बारे में गवाहों के बयान पढ़े।
एसवी राजू: आरोपी मीरान हैदर ने दंगों के लिए 2.86 लाख रुपये फाइनेंस किए हैं। मुझे बताया गया है कि ED की मनी ट्रेल जांच में उन्हें कुछ और मिला है। मैं अभी उस हिस्से पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ।
- 21 Nov 2025 3:19 PM IST
ASG राजू आगे कहते हैं।
एसवी राजू: वे बहुत ज़्यादा हिंसा चाहते थे, जिसमें लोग शामिल होने से डरते थे। दूसरा कदम CCTV कैमरे तोड़ना था। दंगाइयों ने प्लान बनाकर लोगों पर हमला किया। IB ऑफिसर मारा गया। एसिड की बोतलें, पत्थर वगैरह फेंके गए।
- 21 Nov 2025 3:14 PM IST
राजू सेक्शन 2(ea) का ज़िक्र करते हैं यह दिखाने के लिए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी में रुकावट आई थी।
राजू: एक साज़िश थी, सिर्फ़ भड़काने के लिए ही नहीं बल्कि हिंसा के लिए भी। साज़िश असम को देश से बाहर करने की थी।
जस्टिस कुमार: आपको यह चार्जशीट से कहाँ से मिला?
राजू: मैंने इसे पेन ड्राइव में दिया है। मैं इस पर बाद में बात करूँगा। वैसे भी, चार्जशीट में क्या है, यह अच्छी तरह जानते हुए भी उन्होंने मेरिट पर कोई सबमिशन नहीं किया है। उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से इसमें नहीं गए हैं।
- 21 Nov 2025 3:13 PM IST
राजू UAPA के तहत ‘टेररिस्ट एक्ट’ की परिभाषा पर ज़ोर देते हैं और इस बात पर ज़ोर देते हैं कि आरोपियों की गतिविधियाँ कानून में दी गई परिभाषा के तहत आती हैं। राजू: बम इस्तेमाल किए गए हैं। पेट्रोल बम। चिकन नेक एरिया पर हमला किया गया। फायरआर्म्स का भी चार्ज है। उस हद तक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है। दूध, पानी, सब्ज़ी के स्टॉक की सप्लाई में रुकावट डाली गई। यह भी साज़िश का हिस्सा था।
- 21 Nov 2025 3:08 PM IST
एसवी राजू: अगर ज्यूडिशियल माइंड का इस्तेमाल यह दिखाता है कि UAPA एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है, तो बेल देने का सवाल ही नहीं उठता। आरोप पहली नज़र में सही है क्योंकि कॉग्निजेंस लिया गया है। कॉग्निजेंस के उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया है।


