Top
Begin typing your search above and press return to search.

साकेत बिल्डिंग हादसा: छह लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई, 71 वर्षीय मकान मालिक तीन दिन की पुलिस हिरासत में

दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलादाब इलाके में एक बहुमंडिला इमारत गिरने से छह लोगों की मौत के मामले में साकेत कोर्ट ने मंगलवार को 71 वर्ष के मकान मालिक करमबीर सेजवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

साकेत बिल्डिंग हादसा: छह लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई, 71 वर्षीय मकान मालिक तीन दिन की पुलिस हिरासत में
X

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलादाब इलाके में एक बहुमंडिला इमारत गिरने से छह लोगों की मौत के मामले में साकेत कोर्ट ने मंगलवार को 71 वर्ष के मकान मालिक करमबीर सेजवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

दिल्ली पुलिस ने मकान मालिक करमबीर सेजवाल की पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि वह इमारत के मालिक हैं। हमें मालिकाना हक का रिकॉर्ड देखना होगा। उनके अलावा इस घटना से जुड़े अन्य आरोपी फरार हैं। पिछले बिल्डर ने भी अवैध निर्माण किया था। मालिक उसके बारे में जानता है। हम उसे ढूंढना चाहते हैं। इसी के आधार पर कोर्ट ने मकान मालिक से पूछताछ, मामले की जांच और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

मामले को लेकर करमबीर सेजवाल के वकील ने बताया कि धारा 105 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई सबूत पेश नहीं हुआ है। वकील ने यह भी कहा कि जिस इलाके में यह इमारत थी, वहां की जमीन और निर्माण की स्थिति पहले से ही कमजोर और जटिल रही है।

फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों, अवैध निर्माण और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, वहीं कोर्ट ने पुलिस को तीन दिन में पूछताछ पूरी कर जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

यह घटना बीते रविवार की है, जहां शाम के समय एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। बिल्डिंग पास की एक कैंटीन पर गिरी, जहां कई लोग खाना खा रहे थे। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, छह लोगों की मौत हो गई। इस संबंध में आज साकेत कोर्ट ने मामले की जांच और भवन के अवैध निर्माण के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मकान मालिक को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

--आईएएनएस

डीके


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it