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दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर अब 5000 रुपए जुर्माना

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार है

दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर अब 5000 रुपए जुर्माना
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प्रदूषण पर सख्त रेखा गुप्ता: ओपन बर्निंग पर कड़ा एक्शन

  • दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला– खुले में कूड़ा जलाने वालों पर भारी जुर्माना
  • AQI 300 पार, सीएम रेखा गुप्ता ने लिया सख्त कदम
  • दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण मिशन मोड पर, ओपन बर्निंग पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने एक बार फिर वायु प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने लिखा कि जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए। सभी नागरिकों से विनम्र आग्रह है कि खुले में कचरा न जलाएं। आप सभी का एक छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है।

उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है, वहीं कचरा हटाने के लिए व्यापक अभियान भी चल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता अभियान दोनों मिशन मोड पर चल रहे हैं।

इससे पहले रेखा गुप्ता ने एक्स पर बताया कि आज दिल्ली सचिवालय में अग्निशमन विभाग के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली फायर सर्विस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आग से सुरक्षा से संबंधित एनओसी जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि होटल, रेस्तरां, नाइट क्लब, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारा लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर विभाग को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। विभाग को यदि किसी संसाधन की आवश्यकता हो तो सरकार को अवगत कराएं, सरकार उसे उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं हैं या मानकों का उल्लंघन हो रहा है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


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