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पेट्रोलियम ईंधन निर्यात पर नई शुल्क दरें लागू

केंद्र सरकार ने आज (16 जुलाई) से शुरू होने वाले अगले दो हफ्तों के लिए पेट्रोलियम ईंधन के निर्यात पर संशोधित दरें अधिसूचित कर दीं हैं

पेट्रोलियम ईंधन निर्यात पर नई शुल्क दरें लागू
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डीजल निर्यात पर 15.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क

  • पेट्रोल निर्यात पर 2.5 रुपये, घरेलू दरें जस की तस
  • एविएशन फ्यूल पर 14.5 रुपये शुल्क तय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज (16 जुलाई) से शुरू होने वाले अगले दो हफ्तों के लिए पेट्रोलियम ईंधन के निर्यात पर संशोधित दरें अधिसूचित कर दीं हैं।

सरकार की ओर से बुधवार को देर रात जारी अधिसूचना के तहत, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क की दर 2.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 15.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 14.5 रुपये प्रति लीटर होगा।

डीजल और पेट्रोल के निर्यात पर सड़क एवं संरचना उपकार की दर शून्य होगी।

अधिसूचना के अनुसार, घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण निर्यात कम कर पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 27 मार्च 2026 से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी), रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (आरआईसी) की व्यवस्था लागू की गयी थी।

इन दरों में हर दो हफ्ते में बदलाव किया जाता है और पिछली बार ऐसा बदलाव एक जुलाई से किया गया था। ये दरें पिछली समीक्षा के बाद से क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय की जाती हैं।


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