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आईआरसीटीसी होटल घोटाला : लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 के खिलाफ आरोप तय

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए

आईआरसीटीसी होटल घोटाला : लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 के खिलाफ आरोप तय
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सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई : लालू परिवार पर होटल लीजिंग घोटाले में आरोप तय

  • आईआरसीटीसी घोटाले में नया मोड़: लालू यादव और परिवार के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ा
  • आईआरसीटीसी केस में कोर्ट की सख्ती: 27 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई, सबूतों की पेशी तय

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सीबीआई के अनुसार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव,के अलावा राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी अधिकारियों, कोचर ब्रदर्स समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं।

सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मामला 5 जुलाई 2017 को दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित बीएनआर (बंगाल रेलवे नागपुर) होटलों की लीजिंग में अनियमितताएं कीं।

एजेंसी के अनुसार, लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के कई अधिकारियों की मिलीभगत से कोचर ब्रदर्स को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके एवज में पटना स्थित एक कीमती भूमि को कोचर ब्रदर्स ने एक ऐसी कंपनी को बेच दिया जो लालू प्रसाद यादव के करीबी और राजद के राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता से जुड़ी थी।

यह जमीन मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (डीएमसीपीएल) के नाम से खरीदी गई थी, जिसे बाद में लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। यह कंपनी लालू परिवार के हित में संचालित की जा रही थी और अंततः इस संपत्ति का नियंत्रण राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों में चला गया।

सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेमचंद गुप्ता और अन्य 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने अब इस मामले में 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष के सबूतों की पेशी तय की है।


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