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इंडिया गेट हंगामा केस: चार आरोपी पुलिस कस्टडी में, बाकी 13 की जमानत पर सुनवाई 28 को

दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन में बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं

इंडिया गेट हंगामा केस: चार आरोपी पुलिस कस्टडी में, बाकी 13 की जमानत पर सुनवाई 28 को
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नई दिल्ली। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन में बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। गुरुवार को संसद मार्ग थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से 4 प्रदर्शनकारियों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में, जबकि अन्य 13 आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरकीरत, रौजोत, क्रांति और अविनाश को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बाकी 13 आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

पुलिस का कहना है कि यह प्रदर्शन सिर्फ प्रदूषण के मुद्दे पर नहीं था। भीड़ में कुछ लोग नक्सलवाद और आतंकवाद के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, जैसे ही उन्हें इंडिया गेट के पास सी-हेक्सागन इलाके से हटाया गया, वे सीधे संसद मार्ग थाने के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि थाने का गेट और डीसीपी ऑफिस जाने वाला रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। न कोई अंदर जा पा रहा था, न निकल पा रहा था।

पुलिस का कहना है कि जब भीड़ को हटाने की कोशिश की गई तो कई प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए। कुछ ने पुलिस पर धक्का-मुक्की की, तो कुछ खुद ही जमीन पर हाथ-पैर पटकने लगे। इससे कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक, जब उन्हें हिरासत में लेकर पहचान पूछी गई तो किसी ने सही जानकारी देने से इनकार कर दिया। उल्टा पुलिस कर्मचारियों पर ही गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए।

दिल्ली पुलिस ने इस हंगामे में कुल 22 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कर्तव्यपथ थाने में 6 प्रदर्शनकारियों पर केस हुआ, जबकि संसद मार्ग थाने में 17 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कर्तव्यपथ थाना पुलिस पहले ही 6 प्रदर्शनकारियों को कोर्ट में पेश कर चुकी है। वहीं, आज संसद मार्ग थाना पुलिस ने बाकी के 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।


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