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आईजीएल ने दिल्ली-एनसीआर में कुकिंग गैस की कीमत घटाई

देश की सबसे बड़ी सिटी गैस रिटेलर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली और एनसीआर में घरों में सप्लाई होने वाली पाइप वाली कुकिंग गैस की कीमत में 0.70 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की कमी की है

आईजीएल ने दिल्ली-एनसीआर में कुकिंग गैस की कीमत घटाई
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नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी सिटी गैस रिटेलर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बुधवार को दिल्ली और एनसीआर में घरों में सप्लाई होने वाली पाइप वाली कुकिंग गैस की कीमत में 0.70 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की कमी की है।

कंपनी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में घोषणा की कि कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी।

कंपनी ने कहा, "आईजीएल ने इस आने वाले नए साल में दिल्ली और एनसीआर में अपने कस्टमर्स के लिए डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में 0.70 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की बड़ी कटौती की घोषणा की है।"

कटौती के बाद संशोधित कीमत दिल्ली में 47.89 रुपए प्रति एससीएम, गुरुग्राम में 46.70 रुपए प्रति एससीएम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 47.76 रुपये प्रति एससीएम होगी।

यह कीमत में कमी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा पाइपलाइन टैरिफ के हालिया रीस्ट्रक्चरिंग के बाद हुई है, जिससे नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो गई है।

इस गैस का इस्तेमाल घरों की रसोई में खाना पकाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए ईंधन के रूप में, फर्टिलाइजर बनाने के लिए फीडस्टॉक के रूप में और सीएनजी बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल शहरों में टैक्सियों और बसों जैसे वाहनों को चलाने के लिए ग्रीन फ्यूल के रूप में किया जाता है।

आईजीएल ने एक बयान में कहा, "जैसे ही हम 2026 में कदम रखेंगे, आईजीएल स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ और किफायती बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।"

पीएनजीआरबी ने 16 दिसंबर को नेचुरल गैस ले जाने वाली पाइपलाइनों के लिए एक तर्कसंगत टैरिफ स्ट्रक्चर की घोषणा की थी।

संशोधित टैरिफ, जो 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन को कस्टमर्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए सरल, निष्पक्ष और अधिक लागत प्रभावी बनाते हैं।

पीएनजीआरबी ने एक बयान में कहा कि नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तर्कसंगत टैरिफ स्ट्रक्चर के तहत, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, दूरी-आधारित टैरिफ जोन की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी गई है, 300 किमी तक और उससे आगे, जिसमें अब सीएनजी और डोमेस्टिक पीएनजी कस्टमर्स के लिए गैस स्रोत से दूरी की परवाह किए बिना पूरे देश में एक ही कम जोन-1 दर (लगभग 54 रुपए प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) लागू होगी।


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